हरियाणा

कुरुक्षेत्र के थानेसर में पुरातात्विक स्थल से अतिक्रमण हटाने का आदेश

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को थानेसर के राजा हर्ष का टीला पुरातात्विक स्थल से एक महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

 


पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के अधिकारियों को थानेसर के राजा हर्ष का टीला पुरातात्विक स्थल से एक महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक तरीके से। यह निर्देश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 12 अगस्त 2024 को जारी आदेश के बाद आया है, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया गया था। राज्य के अधिकारियों ने लगभग दस महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह निर्देश जारी किया गया। यह स्थल कुषाण से मुगल काल तक की सांस्कृतिक अवशेषों के लिए जाना जाता है।

 

 

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