तेलंगाना हाईकोर्ट ने किसान श्रीसैलम को दी राहत, गलत केस पर फटकार
महबूबाबाद जिले के किसान पर लगाए गए जबरन वसूली और कब्जा मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए फर्जी मामलों में कार्रवाई से बचने की नसीहत दी है।
महबूबाबाद के गडिपल्ली गांव के किसान श्रीसैलम पर आरोप था कि उन्होंने सरकार के 2BHK आवासों पर कथित रूप से कब्जा किया और स्थानीय लोगों से धन वसूली की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस मामले में किसान ने हाईकोर्ट का रुख किया और अपनी बेगुनाही के साक्ष्य प्रस्तुत किए।
हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप कमजोर हैं और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं थी। कोर्ट ने साफ शब्दों में पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले को किसान समुदाय ने राहत की तरह देखा है और इस निर्णय को न्याय की जीत बताया है।





