विवरण: दिल्ली सरकार ने गुरुवार (28 अगस्त 2025) को एक नए स्कूल फीस विनियमन विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाना है।
इस विधेयक के तहत फीस वृद्धि से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी, और स्कूलों को नियमित ऑडिट कराना होगा। यह कदम अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के जवाब में उठाया गया है। सोशल मीडिया पर अभिभावक इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल प्रबंधनों ने इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने में चुनौतियों की बात कही। यह खबर भारत में शिक्षा की लागत और नियमन को दर्शाती है।
प्रभाव: यह विधेयक अभिभावकों को आर्थिक राहत देगा और स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
अपडेट: शुक्रवार दोपहर तक दिल्ली विधानसभा ने विधेयक को लागू करने के लिए समिति गठित की।





