विवरण: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (3 सितंबर 2025) को जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी 2.0 के तहत नए दो-स्तरीय कर ढांचे (5% और 18%) को मंजूरी दी, जो 22 सितंबर से लागू होगा। साबुन, छोटी कारें, और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर कर दरें कम की गई हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर सेस तब तक जारी रहेगा, जब तक मुआवजा ऋण चुकता नहीं हो जाता। सोशल मीडिया पर GSTReforms ट्रेंड कर रहा है, जहाँ लोग इसे "140 करोड़ भारतीयों के लिए दीवाली उपहार" बता रहे हैं। कुछ ने इसे "8 साल देरी से उठाया कदम" करार दिया। यह खबर भारत की आर्थिक नीतियों और उपभोक्ता राहत को दर्शाती है।
प्रभाव: यह सुधार उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देगा और वस्तुओं को सस्ता करेगा, लेकिन व्यवसायों को नए कर ढांचे में समायोजन की चुनौती होगी।
अपडेट: गुरुवार दोपहर तक सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव की विस्तृत सूची जारी की।





