हिमाचल प्रदेश
ITR फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ी: HP और पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2025 तक की मियाद दी
हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब–हरियाणा हाई कोर्ट ने टैक्स ऑडिट के मामलों में आयकर रिटर्न (ITR) की समय-सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है।
29 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि टैक्स ऑडिटर्स एवं संबंधित करदाता इस वर्ष ऑडिट के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए रिटर्न 30 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं। इस निर्णय से हिमाचल की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा क्योंकि यहाँ निहित टैक्स-व्यापार व सेवाकार्यों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने अभी तक इस फैसले पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब करदाताओं को राहत मिली है, लेकिन साथ ही सचिवालय, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स व टैक्स सलाहकारों के लिए काम की लम्बी सूची बन गई है।





