हरियाणा

हरियाणा में ड्रोन के उपयोग पर 25 मई तक प्रतिबं

हरियाणा सरकार ने राज्यभर में ड्रोन और यूएवी के उपयोग पर 25 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय है, जिसमें केवल भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय और राज्य पुलिस, एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ को छूट दी गई है।

 

हरियाणा सरकार ने राज्य में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए 25 मई तक ड्रोन और यूएवी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों से निपटना है। सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें और किसी भी अवैध ड्रोन गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार नागरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर स्वयंसेवक पंजीकरण शिविरों का आयोजन कर रही है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

 

 

Share on