भाखड़ा नंगल बाँध: पंजाब की जल रिलीज याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) को हरियाणा के लिए अतिरिक्त जल रिलीज के आदेश को वापस लेने की माँग की गई थी। यह आदेश 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।
पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर-राज्य जल विवादों में कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित है। पंजाब का कहना है कि अतिरिक्त जल रिलीज से राज्य में सिंचाई और पेयजल की कमी हो सकती है। कोर्ट ने BBMB से इस याचिका पर जवाब माँगा है। यह मामला पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का हिस्सा है, और स्थानीय किसानों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
यह मामला पंजाब और हरियाणा के बीच जल बँटवारे के विवाद को और जटिल कर सकता है। पंजाब में किसानों और स्थानीय समुदायों में असंतोष बढ़ सकता है, खासकर यदि जल रिलीज से कृषि प्रभावित होती है। यह मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव को भी बढ़ा सकता है। दीर्घकालिक समाधान के लिए दोनों राज्यों को बातचीत की जरूरत है।
कोर्ट ने शुक्रवार को अगली सुनवाई की तारीख तय की। BBMB को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया।





