दिल्ली
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को फिर नहीं मिली जमानत
विवरण: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (2 सितंबर 2025) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका को छठी बार खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत हैं और जाँच अभी जारी है।
इस फैसले ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी, जहाँ कुछ लोग इसे कानून का सही पालन बता रहे हैं, जबकि अन्य ने इसे न्याय का उल्लंघन करार दिया। उमर के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। यह खबर दिल्ली में सामाजिक तनाव और कानूनी प्रक्रियाओं को दर्शाती है।
प्रभाव: यह फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं पर चर्चा को और तेज करेगा।
अपडेट: बुधवार दोपहर तक उमर खालिद के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की घोषणा की।





