बिना परमिट बसों पर जुर्माना लगाने वाला नया कानून लागू
मध्य प्रदेश में बिना परमिट के बसों के संचालन पर ₹50,000 तक जुर्माना, यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कानून लागू।
मध्य प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम 2025 को लागू किया है। इसके तहत बिना परमिट के बस चलाने वालों पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में यात्री सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता बढ़ाना है।
यह नया नियम उन बस संचालकों को रोकने के लिए प्रभावी है जो कानूनी अनुमति के बिना संचालन करते हैं। परिवहन विभाग ने सभी जिलों में निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और यात्री सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही यात्री अब सुरक्षित और प्रमाणिक बस सेवा का लाभ उठा पाएंगे।





