तेलंगाना

कालेश्वरम परियोजना विवाद: हाईकोर्ट ने सरकार को दी कार्रवाई पर रोक की सलाह

विवरण: तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर 2025) को कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में कथित अनियमितताओं से संबंधित जस्टिस पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से मंगलवार तक इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा और अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।

 

 

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और पूर्व मंत्री हरीश राव के खिलाफ सीबीआई जाँच की मांग से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को लेकर बँटे हुए हैं; कुछ इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो कुछ ने इसे देरी का हथकंडा करार दिया। यह खबर तेलंगाना में राजनीतिक तनाव और कानूनी प्रक्रियाओं को दर्शाती है।
 

प्रभाव: यह फैसला कालेश्वरम परियोजना से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस को और तेज करेगा।
 

अपडेट: बुधवार दोपहर तक बीआरएस नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे अपनी जीत बताया।

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