झारखंड

गुमला में बालू माफियाओं पर प्रशासन सख्त, 10 नामजद आरोपी

गुमला :  झारखंड के गुमला जिले में अवैध बालू खनन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बसिया थाना क्षेत्र में जिला खनन विभाग की शिकायत पर अवैध बालू भंडारण के मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी  दर्ज कर ली गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर अवैध धंधेबाजों के बीच हड़कंप मच गया है।

 

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 को जिला टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर बसिया अंचल के मौजा बोगालोया और उसके आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की थी। इस औचक कार्रवाई के दौरान मौके से लगभग 30,000 घनफीट अवैध बालू जब्त किया गया था। छापेमारी के बाद जिला खनन विभाग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच की और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान सुनिश्चित की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में जिन 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, वे सभी गुमला जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। नामजद आरोपियों की सूची इस प्रकार है: पार्थ सिंह, ईश्वर गोप, अजीत इंदवार, सोमरा उरांव, कुलदीप उरांव, बैजनाथ गोप, धरमा बड़िया, राजेंद्र गोप, कारू सिंह, जबर खान । खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित स्थल पर बिना किसी वैध पट्टा  या अनुज्ञप्ति  के बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण किया जा रहा था। यह कृत्य सीधे तौर पर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचाने वाला है। आरोपियों पर खनन एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 तथा झारखंड मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2017 के तहत उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

इस गंभीर मामले की जांच की जिम्मेदारी बसिया थाना के सब-इंस्पेक्टर संगम कुमार को सौंपी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस अवैध कारोबार में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल, पुलिस नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है।

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